टॉपर घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने पूछा-सरकार को सिर्फ आरोपियों को जेल भेजने में ही रुचि या अभियोजन में भी?

टॉपर घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने पूछा-सरकार को सिर्फ आरोपियों को जेल भेजने में ही रुचि या अभियोजन में भी?पटना.बहुचर्चित टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपियों के रोजाना चल रहे ट्रायल में अभियोजन की तरफ से गवाह पेश नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मौखिक टिप्पणी की कि सरकार को सिर्फ आरोपियों को जेल भेजने में ही रुचि है या अभियोजन में भी? न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने हरिहरनाथ झा की जमानत याचिका को सुनते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की तरफ से दो हफ्ते में एक तुलनात्मक चार्ट बना कर कोर्ट को पेश करें जिससे यह पता चले कि हरिहरनाथ पर लगाए गए आरोप इस कांड के अन्य अभियुक्त बच्चा राय व लालकेश्वर से भिन्न हैं?
गवाहों की संख्या 50 से ज्यादा:सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अंशुल ने कोर्ट को बताया कि पिछली बार हाईकोर्ट ने हरिहरनाथ की जमानत याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत को आदेश दिया था कि ट्रायल रोजाना चले और यदि चार महीने में ट्रायल पूरा नहीं हो तो हरिहरनाथ की तरफ से पुनः जमानत अर्जी दी जा सकती है। छह महीने बीत जाने के बाद पहले अभियोजन साक्ष्य ने गवाही दी, वह भी कई बार समन निर्गत होने के बाद। गवाहों की संख्या 50 से भी अधिक है लेकिन अब तक एक ही साक्ष्य की गवाही हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

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