​सुप्रीम कोर्ट बहस में शिक्षक संघ के वकील ने आरटीई के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को बताया गलत

RTE case in supreme courtपटना. शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू होने के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति गलत है। आईटीई के बाद नियमित शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी। बिहार छोड़ अन्य किसी भी राज्य में आरटीई के बाद शिक्षकों को नियोजन नहीं हुआ है। 3.56 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले पर मंगलवार को 15वें दिन दोनों पालियों में लगभग साढ़े तीन घंटे बहस के बाद भी सुनवाई अधूरी रही। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। 
न्यायाधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पूछा- सातवां वेतन लागू होने के बाद नियोजित और नियमित वेतनमान वाले शिक्षकों के वेतन में कितना अंतर हो जाएगा। शिक्षकों की कैटेगरी की भी जानकारी मांगी। शिक्षक संघ की ओर से फिर एक बार दोहराया गया कि नियोजित शिक्षकों को समान वेतन नहीं देकर उनके अधिकार का सरकार हनन कर रही है, वहीं सरकार की ओर से फिर एक बार कहा गया- आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि अधिक वेतन दे सके। सरकार ने भरोसा दिलाया कि लगातार नियोजित शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी जारी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से एटार्नी जनरल वेणु गोपाल ने कहा था समान वेतन देने में 1.36 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार केंद्र सरकार को वहन करना संभव नहीं है।

अलग-अलग शिक्षक संघों और कैटेगरी में भी दिख रहे हैं मतभेद
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से वरीय अधिवक्ता विभा मखीजा ने कहा कि सरकार फंड नहीं होने का बहाना बना रही है। 2006 के बाद नियोजित शिक्षकों को समान वेतन पाने का अधिकार है।

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