बिहार: नियोजित शिक्षकों के समान वेतन पर अब कल फिर होगी सुनवाई

मंगलवार से प्रारंभ हो रही सुनवाई के दौरान संभावना है कि कोर्ट केविएट दायर करने वाले शिक्षक संगठनों के वकीलों का पक्ष सुने। कोर्ट ने इस बार की सुनवाई में अब तक राज्य सरकार के वकीलों का पक्ष लिया है, जिसमें सरकार की ओर से कोर्ट से एक बार फिर यह कहा गया कि राज्य की आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति सुविधा और वेतन दिया जा सके।
कोर्ट में पूर्व में सौंपी गई रिपोर्ट में सरकार ने यह कहा है कि वह प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को महज 20 फीसद की वेतन वृद्धि दे सकती है। वह भी विशेष परीक्षा पास करने के बाद। मंगलवार से प्रारंभ हो रही सुनवाई के दौरान शिक्षक संगठनों के वकील अपना पक्ष रखेंगे।
Comments
Post a Comment