
मुजफ्फरपुर : पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर सीजेएम हरि प्रसाद ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने उनके खिलाफ परिवाद दायर कर सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया था. 20 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी. बुधवार को दोपहर दो बजे नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा अपने अधिवक्ता के साथ सीजेएम न्यायालय में उपस्थित हुए. उन्होंने कोर्ट से कहा कि मैं इस केस का परिवादी हूं.
केस को मंजूर करते हुए इसे चलाने की अनुमति दी जाये. सीजेएम हरि प्रसाद ने केस को मंजूर करते हुए अपने निजी संचिका में रख लिया. वही मंत्री सुरेश शर्मा के शपथ पत्र पर बयान के लिए 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की. उसी दिन सुरेश शर्मा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करायेंगे.
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