हाईकोर्ट ने CBI को फटकारा, CBI डायरेक्टर को मॉनिटरिंग का दिया निर्देश, कहा- आश्रय गृहों का ब्योरा पेश करे सरकार

मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश डॉ रविरंजन की खंडपीठ ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई के डायरेक्टर को मॉनिटरिंग करने के साथ जरूरत के मुताबिक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया. वहीं, मामले की जांच कर रहे सीबीआई के आरक्षी अधीक्षक के तबादले को लेकर भी सवाल उठाये. सीबीआई की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी फटकार भी लगायी. वहीं, पीड़ित बच्चियों से महिला अधिक्ता ही पूछताछ करेंगी. जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता प्रकृतिका शर्मा अब बच्चियों से पूछताछ करेंगी.
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