CBI ने मुंबई जाकर खंगाली मेडिकल रिपोर्ट, लालू यादव को करना होगा सरेंडर, आज पटना आने की संभावना

लालू के आज पटना आने की संभावना
पटना : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की अस्थायी जमानत की अवधि बढ़ाने से इन्कार करते हुए उन्हें 30 अगस्त तक समर्पण करने को कहा है. सीबीआइ ने लालू की जमानत की अवधि बढ़ने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी. सीबीआइ के अधिकारियों ने मुंबई पहुंचकर लालू की मेडिकल रिपोर्ट तक खंगाली थी. लालू प्रसाद का मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा है. वह छह अगस्त को भर्ती हुए थे.
पटना : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की अस्थायी जमानत की अवधि बढ़ाने से इन्कार करते हुए उन्हें 30 अगस्त तक समर्पण करने को कहा है. सीबीआइ ने लालू की जमानत की अवधि बढ़ने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी. सीबीआइ के अधिकारियों ने मुंबई पहुंचकर लालू की मेडिकल रिपोर्ट तक खंगाली थी. लालू प्रसाद का मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा है. वह छह अगस्त को भर्ती हुए थे.
सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ के टीम ने करीब चार बार एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट देखी. पिछले हफ्ते ही सीबीआइ की टीम मुंबई गयी थी. डॉक्टरों से राय ली इसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की कि लालू की सेहत में सुधार है. सीबीआइ के दस्तक देने के कारण लालू से मुलाकात करने से लोग हिचक रहे थे. हालांकि शुक्रवार की सुबह महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण और विधायक नसीम खान ने लालू से मुलाकात की.
लालू प्रसाद शनिवार की फ्लाइट से पटना आ सकते हैं. उनके करीबी लोगों का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगायेंगे कि इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में ही बंदी रखा जाये. लालू के दिल की नसों में ब्लॉकेज है और किडनी में भी इन्फेक्शन है. शुगर और ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है, जिसके चलते उनका इलाज भी धीमी गति से हो रहा है. फिस्टुला के आॅपरेशन के बाद घाव भी नहीं भरा है.
हाइकोर्ट के इस आदेश का आभास था 10 सर्कुलर रोड कोपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव अौर सांसद मीसा भारती को आभास था कि रांची हाइकोर्ट शुक्रवार को लालू प्रसाद की अस्थायी जमानत की अवधि बढ़ाने से इन्कार कर देगा. सीबीआइ जिस तरह घर और अस्पताल पर नजर गढ़ाये हुए थे
हाइकोर्ट के इस आदेश का आभास था 10 सर्कुलर रोड कोपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव अौर सांसद मीसा भारती को आभास था कि रांची हाइकोर्ट शुक्रवार को लालू प्रसाद की अस्थायी जमानत की अवधि बढ़ाने से इन्कार कर देगा. सीबीआइ जिस तरह घर और अस्पताल पर नजर गढ़ाये हुए थे
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