24 सितंबर से शहरी क्षेत्र में 50 माइक्रोन से कम पॉलीथिन बैग पर पाबंदी, 24 अक्टूबर के बाद गांवों में भी लगेगी रोक

हां, डिब्बाबंद और पैक्ड सामानों पर छूट रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने ‘दैनिक भास्कर’ में छपी खबर का स्वतः: संज्ञान लेते हुए, पॉलीथिन बैग पर पूरे राज्य में पाबंदी लगाने का आदेश सरकार को दिया था। शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में पॉलीथिन पर पाबंदी लगाने की बात तय हुई।
मुख्य सचिव के मुताबिक बैठक में नगर विकास, पर्यावरण व वन विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। शहरी क्षेत्र में 24 सितंबर से वैसे पॉलीथिन बैग पर रोक रहेगी, जो 50 माइक्रोन से कम के हैं। इसके बाद एक महीने तक गांव-कस्बों के लोगों से रोक के बारे में सुझाव लिया जाएगा। सुझाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाबंदी लगा दी जाएगी।
मुख्य सचिव के मुताबिक बैठक में नगर विकास, पर्यावरण व वन विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। शहरी क्षेत्र में 24 सितंबर से वैसे पॉलीथिन बैग पर रोक रहेगी, जो 50 माइक्रोन से कम के हैं। इसके बाद एक महीने तक गांव-कस्बों के लोगों से रोक के बारे में सुझाव लिया जाएगा। सुझाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाबंदी लगा दी जाएगी।
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