हाईकोर्ट : गर्भाशय निकाले जाने के मामले में पीड़िता को 6 सप्ताह में क्षतिपूर्ति देने का आदेश

पटना.  पटना हाईकोर्ट ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं का गर्भाशय निकाले जाने के मामले में पीड़िताओं को छह सप्ताह में क्षतिपूर्ति देने का आदेश  राज्य सरकार को दिया है।

वेटरन फोरम की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह व न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सभी एसपी को मामलों के अनुसंधान में तेजी लाकर जल्द चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया। 40 वर्ष की पीड़िताओं को करीब ढाई लाख और उससे अधिक उम्र वाली को डेढ़ लाख रुपए क्षतिपूर्ति देनी होगी। एमसीआई को जिम्मेदार डॉक्टरों और नर्सिंग होम के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया

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