सुप्रीम कोर्ट / जांच टीम बदलने के लिए सीबीआई को दिए हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सीबीआई डायरेक्टर की ओर से गठित टीम में कोई फेरबदल की जरूरत नहीं। अभी टीम को बदला गया तो यह जांच को प्रभावित करेगा और पीड़ितों के हित प्रभावित होंगे। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। जस्टिस लोकुर ने मामले को लेकर 30 जुलाई की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा कि जांच टीम जांच कार्य में लगी हुई है और वे एक्सपर्ट टीम की भी मदद ले रहे हैं।
सीबीआई की टीम द्वारा की जा रही जांच को लेकर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा है। कोर्ट मित्र अर्पणा भट्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई डायरेक्टर द्वारा गठित टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर को आदेश जारी कर एक अलग से टीम बनाने का आदेश जारी किया है। उनका यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सही नहीं है।
टीम बदलने से जांच प्रभावित हो सकती है : जस्टिस लोकुर ने कहा कि हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि इस मामले में स्पेशल डायरेक्टर द्वारा नई टीम का गठन की जाए। जबकि सीबीआई डायरेक्टर जो कि उनसे वरिष्ठ हैं, उनके द्वारा गठित टीम पहले से ही जांच कर रही है। हम पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हैं।
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