बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अध्यक्ष के आनंद किशोर पर नहीं चलेगा अवमानना का केस

आनंद किशोरपटना. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर के खिलाफ चलाए जाने वाले अदालती अवमानना को रोक दिया है। पटना हाईकोर्ट ने उन पर अदालती अवमानना के 5 मामले चलाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी व न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने बिहार बोर्ड की विशेष अनुमति याचिका को सुनते हुए यह आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 याचिकाकर्ता स्कूलों को जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया है।   28 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने 5 हाईस्कूलों की तरफ से दायर रिट याचिका को सुनते हुए आनंद किशोर के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने बोर्ड अध्यक्ष की योग्यता पर भी तल्ख टिप्पणी की थी।   

यह था मामला : यह मामला श्रीरामचंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल व अन्य चार स्कूलों के संबंद्धन को बहाल करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानने का है। बोर्ड ने स्कूलों का संबंद्धन रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बोर्ड के इस आदेश को निरस्त कर दिया। दो जजों की खंडपीठ ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। खंडपीठ ने बोर्ड को सिर्फ इतनी छूट दी कि वह इन स्कूलों की संबद्धता को लेकर फिर से नया आदेश नियमानुसार पारित कर सकता है। 

Comments

Popular posts from this blog

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व॰ भोला पासवान शास्त्री का जन्म दिवस समारोह का आयोजन

विवादों का सुपर 30: अब पुलिस के खिलाफ ईंट से ईंट बजाएंगे आनंद! जानिए मामला