गृह कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टिंग पर लगी रोक हटाई, ब्रजेश की संपत्ति की जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की मॉनिटरिंग
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वो अपनी सुनवाई टाल दे। कोर्ट ने सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग कर रही था।
ब्रजेश की एनजीओ की संपत्ति की जांच
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके एनजीओ की संपत्ति की जांच के भी आदेश दिए। कोर्ट ने आयकर विभाग को आदेश दिया है कि वह ब्रजेश ठाकुर और उसके एनजीओ की जांच करें। यह पता लगाएं की बिहार सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में दिए गए 4.5 करोड़ के फंड का ब्रजेश ने क्या किया है।ऐसे सामने आया था मुजफ्फरपर गृह कांड
मुंबई की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की 'कोशिश' टीम की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया था कि मुजफ्फरपर बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। जांच रिपोर्ट में 34 बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई। मामले में ब्रजेश ठाकुर, बालिका गृह की अधीक्षिका इंदू कुमारी समेत 9 लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
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